LRN24LRN24
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Reading: Dhar Bhojshala Case: हाईकोर्ट के फैसले से मचा भूचाल! भोजशाला को माना मंदिर, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
Share
LRN24LRN24
Font ResizerAa
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Search News
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Follow US
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
© LRN24 News Network

Home - मध्य प्रदेश - Dhar Bhojshala Case: हाईकोर्ट के फैसले से मचा भूचाल! भोजशाला को माना मंदिर, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

Dhar Bhojshala Case: हाईकोर्ट के फैसले से मचा भूचाल! भोजशाला को माना मंदिर, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

Rajat Kumar
Last updated: 2026/05/15 at 3:07 PM
Rajat Kumar
Share
4 Min Read
SHARE

मध्य प्रदेश: के धार जिले में स्थित Bhojshala-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को आधार मानते हुए भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। इसके साथ ही जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

Contents
ASI रिपोर्ट बनी फैसले का आधार98 दिनों तक चला सर्वेहिंदू पक्ष ने फैसले का किया स्वागतधार बना पुलिस छावनीक्या है भोजशाला विवाद?आगे क्या हो सकता है?निष्कर्ष:

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। प्रशासन ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के कई हिस्सों में पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

ASI रिपोर्ट बनी फैसले का आधार

अदालत में सुनवाई के दौरान Archaeological Survey of India (ASI) ने 2100 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में भोजशाला परिसर की संरचना, स्थापत्य और खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का उल्लेख किया गया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि परिसर में मंदिर स्थापत्य से जुड़े कई प्रमाण मिले हैं। इनमें मूर्तियां, सिक्के, स्तंभ और अन्य ऐतिहासिक अवशेष शामिल हैं। ASI ने बताया कि परिसर में मिले स्तंभों की बनावट और उन पर उकेरी गई आकृतियां हिंदू मंदिर शैली से मेल खाती हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में ASI रिपोर्ट को विश्वसनीय माना और कहा कि उपलब्ध साक्ष्य मंदिर संरचना की ओर संकेत करते हैं।

98 दिनों तक चला सर्वे

भोजशाला परिसर में ASI का सर्वे करीब 98 दिनों तक चला था। इस दौरान विशेषज्ञों ने परिसर के विभिन्न हिस्सों की गहन जांच की।

रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में कुल 188 स्तंभ पाए गए, जिनमें 106 खड़े और 82 आड़े स्तंभ शामिल हैं। ASI का कहना है कि इन स्तंभों की वास्तुकला मंदिर निर्माण शैली को दर्शाती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई स्तंभों पर देवी-देवताओं और मानव आकृतियों के निशान मिले हैं, जिन्हें बाद में औजारों से क्षतिग्रस्त किया गया प्रतीत होता है।

इसके अलावा खुदाई में परमारकालीन निर्माण के संकेत भी मिले हैं। ASI ने अदालत को बताया कि बाद के निर्माण पुराने मंदिर ढांचे के ऊपर किए गए थे।

हिंदू पक्ष ने फैसले का किया स्वागत

हिंदू पक्ष के वकीलों ने अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे विवाद में अब न्याय मिला है।

हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे आस्था और इतिहास की जीत बताया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने ASI रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और इसे गलत ठहराया था। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

धार बना पुलिस छावनी

फैसले के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे धार शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक करीब 1200 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। इसमें STF और विशेष सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

क्या है भोजशाला विवाद?

Bhojshala को हिंदू समुदाय देवी वाग्देवी यानी माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में देखता है।

यह विवाद कई दशकों से अदालत में चल रहा था। हिंदू पक्ष लंबे समय से परिसर में नियमित पूजा की मांग करता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता आया है।

मामले ने कई बार राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी जन्म दिया है। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह मामला फिर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है।

आगे क्या हो सकता है?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश लागू रहेगा।

प्रशासन की कोशिश है कि फैसले के बाद इलाके में शांति बनी रहे और किसी प्रकार का तनाव न फैले।


निष्कर्ष:

धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ASI रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने परिसर को हिंदू मंदिर माना है, जिससे वर्षों पुराने विवाद को नया मोड़ मिल गया है। फैसले के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

TAGGED: अदालत का फैसला, एएसआई रिपोर्ट, कमाल मौला मस्जिद, धार न्यूज, धार भोजशाला केस, भोजशाला विवाद, मध्य प्रदेश समाचार, सुरक्षा व्यवस्था, हाईकोर्ट फैसला, हिंदू मंदिर
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Joy0
Dead0
Wink0
Rajat Kumar
By Rajat Kumar
Follow:
Lrn24 News Editor
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisments

आपकी राय

सोने-चांदी के दामों में गिरावट का एक मुख्य कारण क्या बताया गया है?
  • Add your answer

क्रिकेट लाइव

Live Cricket Scores

ज्योतिष

आज का मौसम

Widget weather

सोने की कीमत

You Might Also Like

वायरल न्यूज़दिल्लीराज्य

दिल्ली मेट्रो के कालकाजी स्टेशन पर लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग शख्स के पेशाब करने का वीडियो वायरल। महिला के सवाल पर दिया अजीब जवाब

3 hours ago
शिक्षादिल्लीराजनीतिराष्ट्रीयवायरल न्यूज़

“NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ या जिम्मेदारी लो”

3 hours ago
राज्यउत्तर प्रदेशवायरल न्यूज़शिक्षा

‘डार्लिंग… तुम्हारे लिए पेपर आउट किया’: लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ऑडियो वायरल, छात्रा को मिलने का दबाव; गिरफ्तार

2 hours ago
‘भूगोल में रहना है या इतिहास बनना है?’ पाकिस्तान को सेना प्रमुख की चेतावनी
राजनीतिअंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयवायरल न्यूज़

‘भूगोल में रहना है या इतिहास बनना है?’ सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी

2 hours ago
Follow US
© 2026 LRN24 News Network. All Rights Reserved.
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy

WhatsApp us

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?