लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गोंडा में एंटी रोमियो टीम के साथ गोष्ठी
गोंडा। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा स्थित सभागार कक्ष में एंटी रोमियो टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा किया गया।
इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस कर्मियों को जागरूक करना रहा। अधिकारियों को बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) एवं अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) शामिल हैं।
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गोष्ठी के दौरान अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा, आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा, जांच की प्रक्रिया, पीड़िता को अंतरिम राहत तथा दोष सिद्ध होने पर दंडात्मक कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा ने एंटी रोमियो टीम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, सार्वजनिक स्थलों पर नियमित गश्त करें तथा किसी भी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित, निष्पक्ष एवं संवेदनशील कार्रवाई करें।
इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती अनीता यादव, WCSO प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, मेंबर एडवोकेट श्रीमती रुचि मोदी सहित जनपद के समस्त थानों से महिला उप निरीक्षक, महिला मुख्य आरक्षी एवं महिला आरक्षी उपस्थित रहीं।

