नई दिल्ली। दिल्ली में पानी के पुराने बकाया बिलों को लेकर परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया पानी के बिलों पर लागू 100 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब पात्र उपभोक्ताओं को इस राहत का लाभ 31 मार्च 2027 तक मिलने की जानकारी सामने आई है।
इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, जिनके पानी के बिल लंबे समय से बकाया हैं और समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मूल बिल के ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज जुड़ गया है। योजना का उद्देश्य पुराने बकाये की वसूली को आसान बनाना और उपभोक्ताओं पर जमा अतिरिक्त शुल्क का बोझ कम करना है।
क्या है 100% LPSC छूट योजना?
दिल्ली जल बोर्ड की LPSC छूट योजना के तहत पात्र बकायेदार उपभोक्ताओं को लेट पेमेंट सरचार्ज में राहत दी जाती है। यानी बिल का भुगतान देर से होने के कारण जो अतिरिक्त सरचार्ज जुड़ा है, उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार छूट मिल सकती है।
यह समझना जरूरी है कि 100 प्रतिशत छूट का मतलब मूल पानी का बकाया बिल माफ होना नहीं है। राहत लेट पेमेंट सरचार्ज पर है। इसलिए उपभोक्ताओं को अपने खाते में बकाया राशि और लागू नियमों की जांच करके ही भुगतान करना चाहिए।
अब 31 मार्च 2027 तक मिलेगा मौका
पहले इस योजना की समयसीमा समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। नई समयसीमा 31 मार्च 2027 रखी गई है।
इससे उन लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जिन्होंने पहले योजना का लाभ नहीं उठाया था। दिल्ली जल बोर्ड के बकाया उपभोक्ता इस अवधि के दौरान अपने पानी के कनेक्शन और बिल से संबंधित जानकारी की जांच कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बकाया मामलों का निपटारा करना है, ताकि उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बढ़ता अतिरिक्त शुल्क कम हो और जल बोर्ड के पुराने बकाये की वसूली भी हो सके।

लाखों दिल्लीवासियों को क्यों मिल सकती है राहत?
दिल्ली में बड़ी संख्या में पानी के बिल लंबे समय से लंबित बताए जाते हैं। कई मामलों में मूल बकाये के साथ समय के साथ लेट पेमेंट सरचार्ज भी जुड़ता रहता है। इससे उपभोक्ता पर कुल देनदारी बढ़ जाती है।
ऐसे उपभोक्ताओं के लिए LPSC में छूट महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि किसी उपभोक्ता के खाते में लंबे समय से बकाया बिल है, तो उसे अपने बिल की मौजूदा स्थिति और सरचार्ज की राशि की जांच करनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि संबंधित उपभोक्ता योजना की शर्तों के अनुसार पात्र है या नहीं।
मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दी जानकारी
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए योजना की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने बकाया पानी के बिल वाले उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने और बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की।
सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि यदि पानी का बिल बकाया है तो उसे और लंबित न करें। उपलब्ध छूट का लाभ लेकर बकाया खाते को निपटाने की कोशिश करें।
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?
यदि आपका दिल्ली जल बोर्ड का पानी का बिल बकाया है, तो सबसे पहले अपने कनेक्शन की मौजूदा स्थिति और बकाया राशि की जांच करें। बिल में मूल बकाया और लेट पेमेंट सरचार्ज को अलग-अलग देखना जरूरी है।
इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक भुगतान व्यवस्था या अधिकृत माध्यम से ही भुगतान करें। किसी अनजान व्यक्ति, एजेंट या सोशल मीडिया लिंक के जरिए भुगतान करने से बचें।
अगर आपके बिल में कोई गलती है या बकाया राशि को लेकर विवाद है, तो भुगतान से पहले संबंधित विभाग से उसका समाधान कराना बेहतर रहेगा।
100% छूट का फायदा कैसे समझें?
मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पानी के बिल में मूल बकाया राशि के अलावा लेट पेमेंट सरचार्ज जुड़ा हुआ है। योजना की पात्रता और शर्तें पूरी होने पर LPSC पर राहत मिल सकती है। लेकिन मूल पानी के बिल की राशि के संबंध में अलग नियम लागू होंगे।
इसलिए ‘पानी का पूरा बिल माफ’ होने की खबर समझना सही नहीं होगा। राहत लेट पेमेंट सरचार्ज पर है, मूल बकाये पर नहीं, और वास्तविक लाभ उपभोक्ता के खाते तथा योजना की शर्तों के अनुसार तय होगा।
निष्कर्ष
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 100 प्रतिशत LPSC छूट योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने से बकाया पानी के बिल वाले पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिला है। हालांकि, यह छूट मूल पानी के बिल पर नहीं बल्कि लेट पेमेंट सरचार्ज पर लागू होने की जानकारी है। इसलिए उपभोक्ताओं को अपने बिल की स्थिति जांचकर आधिकारिक माध्यम से भुगतान करना चाहिए और किसी भी फर्जी एजेंट या अनधिकृत भुगतान लिंक से सावधान रहना चाहिए।

