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Reading: High Court में रिश्तों का सबसे अनोखा केस! सगी बहनों ने कहा- ‘पति बदलना चाहते हैं’, जज भी रह गए हैरान
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Home - मध्य प्रदेश - High Court में रिश्तों का सबसे अनोखा केस! सगी बहनों ने कहा- ‘पति बदलना चाहते हैं’, जज भी रह गए हैरान

High Court में रिश्तों का सबसे अनोखा केस! सगी बहनों ने कहा- ‘पति बदलना चाहते हैं’, जज भी रह गए हैरान

Rajat Kumar
Last updated: 2026/05/02 at 8:26 AM
Rajat Kumar
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4 Min Read
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हाईकोर्ट में आया रिश्तों का सबसे अनोखा मामला, सगी बहनों ने जताई पति बदलने की इच्छा

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अदालत से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया। शुरुआत में यह मामला अपहरण और बंधक बनाए जाने से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सुनवाई के दौरान ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे केस को एक अनोखे पारिवारिक विवाद में बदल दिया।

Contents
हाईकोर्ट में आया रिश्तों का सबसे अनोखा मामला, सगी बहनों ने जताई पति बदलने की इच्छाकोर्ट में महिला के बयान से पलट गया पूरा मामलाजब छोटी बहन ने भी जता दी सहमतिकोर्ट ने क्या कहा?सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मामलापरिवार और समाज के लिए बड़ा सवालनिष्कर्ष:

दरअसल, दतिया निवासी गिरिजा शंकर ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मायाराम नामक व्यक्ति ने उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। याचिका में अदालत से महिला को मुक्त कराने और मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।

कोर्ट में महिला के बयान से पलट गया पूरा मामला

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को महिला को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। जब महिला अदालत में पेश हुई तो उसने ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया।

महिला ने कोर्ट में साफ कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से मायाराम के साथ रह रही है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि मायाराम उसका सगा दामाद है। महिला ने यह भी कहा कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है और इसके लिए पहले ही तलाक की अर्जी दाखिल कर चुकी है।

महिला के इस बयान के बाद मामला पूरी तरह बदल गया। कोर्ट को समझ आया कि यह कोई अपहरण का मामला नहीं बल्कि परिवार के भीतर रिश्तों और वैवाहिक असंतोष से जुड़ा विवाद है।

जब छोटी बहन ने भी जता दी सहमति

सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मायाराम की पत्नी, जो महिला की छोटी बहन है, ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। उसने अपनी बड़ी बहन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई।

छोटी बहन ने अदालत के सामने कहा कि अगर उसकी बड़ी बहन उसके पति के साथ रहना चाहती है तो उसे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, उसने खुद अपने जीजा के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी।

दोनों बहनों ने कोर्ट में कहा कि वे अपने वर्तमान वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं और आपसी सहमति से नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। दोनों महिलाओं के बच्चे भी हैं, जिसके कारण मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया।

कोर्ट ने क्या कहा?

पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि जब दोनों महिलाएं अपनी मर्जी से रह रही हैं और किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो इसे अपहरण या बंधक बनाने का मामला नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह परिवार के भीतर का आपसी विवाद है, न कि कोई आपराधिक मामला। इसी आधार पर अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

सरकारी पक्ष की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट डीके शर्मा ने बताया कि महिला ने अदालत में साफ तौर पर कहा कि वह स्वेच्छा से अपने बहनोई के साथ रह रही है और आगे भी वहीं रहना चाहती है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मामला

हाईकोर्ट में सामने आया यह अनोखा मामला अब सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। कई लोग इसे रिश्तों के बदलते स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला बता रहे हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कानून बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। हालांकि, ऐसे मामलों में सामाजिक और पारिवारिक जटिलताएं काफी बढ़ जाती हैं।

परिवार और समाज के लिए बड़ा सवाल

यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि समाज में बदलते रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का भी बड़ा उदाहरण बन गया है। अदालत ने कानूनी पहलू पर फैसला सुनाया, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि वैवाहिक जीवन में असंतोष और रिश्तों में बढ़ती दूरियां अब अदालतों तक पहुंच रही हैं। ऐसे मामलों में कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, जबकि समाज पारंपरिक मूल्यों को महत्व देता है।


निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सामने आया यह मामला देश के सबसे अनोखे पारिवारिक विवादों में से एक बन गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग व्यक्तियों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। हालांकि, इस फैसले ने रिश्तों, परिवार और सामाजिक मूल्यों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।

TAGGED: Court Hearing, Family Dispute, Gwalior Bench, High Court, Husband Exchange, India News, Legal News, Madhya Pradesh News, MP High Court, Viral Case
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