LRN24LRN24
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Reading: Supreme Court का बड़ा फैसला: रेबीज वाले और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति, राज्यों को सख्त निर्देश
Share
Font ResizerAa
LRN24LRN24
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Search News
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
Follow US
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
© LRN24 News Network

Home - राज्य - Supreme Court का बड़ा फैसला: रेबीज वाले और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति, राज्यों को सख्त निर्देश

Supreme Court का बड़ा फैसला: रेबीज वाले और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति, राज्यों को सख्त निर्देश

Rajat Kumar
Last updated: 2026/05/19 at 2:28 PM
Rajat Kumar
Share
4 Min Read
Supreme Court Allows Action Against Rabid And Dangerous Stray Dogs
Supreme Court Allows Action Against Rabid And Dangerous Stray Dogs
SHARE

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेबीज और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को मारने की अनुमति

देशभर: में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों और डॉग बाइट मामलों के बीच Supreme Court of India ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए साफ कहा कि रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से पीड़ित और इंसानी जीवन के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत मारा जा सकता है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेबीज और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को मारने की अनुमतिकोर्ट ने राज्यों की लापरवाही पर जताई नाराजगीस्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड से हटेंगे आवारा कुत्तेरेबीज और गंभीर बीमार कुत्तों को मारने की अनुमतिडॉग फीडर्स की भी तय होगी जिम्मेदारीराज्यों को दिए गए बड़े निर्देशदेशभर में बढ़ रहे डॉग बाइट केसपालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाईनिष्कर्ष:

शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं।

कोर्ट ने राज्यों की लापरवाही पर जताई नाराजगी

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए लंबे समय तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। कोर्ट ने माना कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) व्यवस्था सही तरीके से लागू नहीं हुई और इसके लिए पर्याप्त फंडिंग भी नहीं दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि लोग कुत्तों के हमलों और भय के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें।”

Supreme Court Allows Action Against Rabid And Dangerous Stray Dogs
Supreme Court Allows Action Against Rabid And Dangerous Stray Dogs

स्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड से हटेंगे आवारा कुत्ते

अदालत ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर और एयरपोर्ट जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने नसबंदी के बाद उन्हीं जगहों पर कुत्तों को दोबारा छोड़ने की मांग को भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

रेबीज और गंभीर बीमार कुत्तों को मारने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों और कानूनी प्रोटोकॉल के तहत रेबीज से संक्रमित, गंभीर रूप से बीमार और इंसानी जीवन के लिए खतरा बनने वाले कुत्तों को मारने के उपाय किए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा कि वह जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती, जहां बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग लगातार डॉग बाइट की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

डॉग फीडर्स की भी तय होगी जिम्मेदारी

कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, तो ऐसे मामलों में केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी जो कुत्तों की देखभाल या फीडिंग में शामिल हैं।

यह टिप्पणी देशभर में चल रही डॉग फीडिंग बहस के बीच काफी अहम मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सड़क पर बैठे आवारा कुत्ते की प्रतीकात्मक तस्वीर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सड़क पर बैठे आवारा कुत्ते की प्रतीकात्मक तस्वीर

राज्यों को दिए गए बड़े निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कई अहम निर्देश दिए हैं:

  • हर जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए
  • रेबीज रोधी टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
  • राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों को आवारा पशुओं से सुरक्षित किया जाए
  • अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई के डर के बिना सुरक्षा उपाय लागू करने की छूट दी जाए
  • निर्देशों की निगरानी के लिए हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लें

देशभर में बढ़ रहे डॉग बाइट केस

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताई।

अदालत ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में केवल एक महीने में 1,084 डॉग बाइट केस दर्ज हुए। वहीं तमिलनाडु में साल के शुरुआती चार महीनों में करीब दो लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए।

कोर्ट ने दिल्ली के Indira Gandhi International Airport और अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी कुत्तों के काटने की घटनाओं का जिक्र किया।

पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकारें और संबंधित अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ अवमानना, अनुशासनात्मक कार्रवाई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि अब केवल कागजी आदेश नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई जरूरी है।


निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे और इंसानी सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि पशु कल्याण के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि राज्य सरकारें इन निर्देशों को जमीन पर कितनी गंभीरता से लागू करती हैं।

TAGGED: Animal Birth Control, Animal Welfare Board, AWBI, Dog Bite Cases, India News, Legal News, Rabies, Stray Dogs, Supreme Court, Supreme Court Order
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Joy0
Dead0
Wink0
Rajat Kumar
By Rajat Kumar
Follow:
Lrn24 News Editor
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisments

आपकी राय

सोने-चांदी के दामों में गिरावट का एक मुख्य कारण क्या बताया गया है?
  • Add your answer

क्रिकेट लाइव

Live Cricket Scores

ज्योतिष

आज का मौसम

Widget weather

सोने की कीमत

You Might Also Like

राजनीतिपश्चिम बंगालराज्यराष्ट्रीयवायरल न्यूज़

INDIA गठबंधन में दरार? कल सोनिया ने लगाया गले, आज ममता पर कांग्रेस नेता का बड़ा हमला

15 hours ago
व्यापारदिल्लीराज्यवायरल न्यूज़

IPO से पहले Zepto पर ED की नजर! फाउंडर्स आदित पालिचा और कैवल्य वोहरा को मिला समन, निवेशकों की बढ़ी चिंता

15 hours ago
अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल बाद बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद तबाही के निशान
गुजरातराज्यवायरल न्यूज़

एक साल बाद भी नहीं भरे जख्म! अहमदाबाद विमान हादसे की खामोश गवाही देते खंडहर, जली बाइक और वीरान पेड़

16 hours ago
अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल बाद बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद तबाही के निशान
मनोरंजनदिल्लीराज्यवायरल न्यूज़

‘2 महीने में तलाक दे देगा!’ पत्नी के कपड़ों पर अरमान मलिक की टिप्पणी से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

16 hours ago
Follow US
© 2026 LRN24 News Network. All Rights Reserved.
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy

WhatsApp us

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?