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Reading: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 2 दिन में निपटाएं ये 3 जरूरी काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना और बढ़ेगा TDS
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Home - राजनीति - टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 2 दिन में निपटाएं ये 3 जरूरी काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना और बढ़ेगा TDS

टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 2 दिन में निपटाएं ये 3 जरूरी काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना और बढ़ेगा TDS

Rajat Kumar
Last updated: 2026/03/30 at 3:08 PM
Rajat Kumar
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3 Min Read
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अगर आपने अभी तक अपने वित्तीय और टैक्स से जुड़े काम पूरे नहीं किए हैं, तो आपके पास अब बेहद कम समय बचा है। 31 मार्च 2026 की रात 12 बजे के बाद कई अहम डेडलाइन खत्म हो जाएंगी, जिनका सीधा असर आपके निवेश, टैक्स और बैंकिंग पर पड़ेगा।

Contents
31 मार्च से पहले निपटाएं ये 3 जरूरी काम1. PPF, NPS और सुकन्या खाते में डालें मिनिमम बैलेंस2. 80C और 80D के तहत टैक्स बचाने का आखिरी मौका3. सैलरी क्लास जरूर जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई नियमलापरवाही पड़ सकती है भारीक्या करें अभी?निष्कर्ष:

ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन कामों को पूरा कर लें, ताकि न तो आपका खाता बंद हो और न ही आपको अतिरिक्त टैक्स का बोझ उठाना पड़े।


31 मार्च से पहले निपटाएं ये 3 जरूरी काम

1. PPF, NPS और सुकन्या खाते में डालें मिनिमम बैलेंस

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी सरकारी योजनाओं में हर साल न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है।

  • PPF और SSY में कम से कम ₹250 जमा करना जरूरी
  • NPS में न्यूनतम ₹500 जमा करना होता है

अगर आपने यह रकम जमा नहीं की, तो आपका खाता “इनएक्टिव” हो सकता है। बाद में इसे चालू कराने के लिए पेनाल्टी और अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।


2. 80C और 80D के तहत टैक्स बचाने का आखिरी मौका

पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च आखिरी दिन है।

इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आप ₹1.5 लाख तक की छूट पा सकते हैं। इसके लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS, ट्यूशन फीस जैसे विकल्पों में निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट मिलती है, जो ₹1 लाख तक जा सकती है (शर्तों के अनुसार)।

ध्यान रखें कि 1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा।


3. सैलरी क्लास जरूर जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना बेहद जरूरी है।

इनमें शामिल हैं:

  • HRA (हाउस रेंट) की रसीद
  • इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद
  • होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र

अगर आपने ये दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए, तो आपकी कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है। बाद में आपको रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करने तक इंतजार करना पड़ेगा।


1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई नियम

नए वित्तीय वर्ष के साथ कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है:

  • टैक्स नियमों में संभावित बदलाव
  • बैंकिंग और निवेश से जुड़े नए प्रावधान
  • सरकारी योजनाओं के नियमों में अपडेट
  • डिजिटल लेनदेन से जुड़े नए दिशा-निर्देश

इन बदलावों के चलते वित्तीय योजना बनाना और भी जरूरी हो जाता है।


लापरवाही पड़ सकती है भारी

कई लोग आखिरी समय तक इन कामों को टालते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना महंगा पड़ सकता है।

  • PPF/SSY खाता बंद होने पर पेनाल्टी
  • टैक्स बचाने का मौका चूकना
  • ज्यादा TDS कटना
  • रिफंड में देरी

इसलिए बेहतर है कि 31 मार्च से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं।


क्या करें अभी?

  • सभी निवेश खातों में मिनिमम बैलेंस डालें
  • टैक्स सेविंग निवेश तुरंत करें
  • ऑफिस में प्रूफ जमा करें
  • अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपडेट करें

निष्कर्ष:

वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब केवल कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही कदम उठाकर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य की वित्तीय परेशानियों से भी बच सकते हैं।

TAGGED: Financial Planning, Income Tax, India Finance News, NPS Scheme, PPF Account, Sukanya Samriddhi, Tax Saving
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