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Reading: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट की सख्त टिप्पणी- “जानवरों की तरह मारकर नाले में फेंका गया शव”
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Home - राजनीति - अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट की सख्त टिप्पणी- “जानवरों की तरह मारकर नाले में फेंका गया शव”

अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट की सख्त टिप्पणी- “जानवरों की तरह मारकर नाले में फेंका गया शव”

Rajat Kumar
Last updated: 2026/07/31 at 4:59 PM
Rajat Kumar
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4 Min Read
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नई दिल्ली: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि पीड़ित की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। अदालत की इस टिप्पणी ने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

Contents
अदालत ने सुनाया सख्त फैसलाबचाव पक्ष ने कम सजा की थी मांगअभियोजन पक्ष ने क्या कहा?2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है मामलाफैसले का क्या है महत्व?निष्कर्ष:

अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीड़ित को “जानवरों की तरह मारा गया” और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने इसे समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताया और कहा कि ऐसे मामलों में न्याय व्यवस्था को पीड़ित पक्ष के साथ न्याय सुनिश्चित करना होता है।

हालांकि अदालत ने इस मामले में मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत उन पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया।

बचाव पक्ष ने कम सजा की थी मांग

सजा तय किए जाने से पहले बचाव पक्ष ने अदालत से मृत्युदंड न देने की अपील की थी। बचाव पक्ष का कहना था कि यह मामला “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए।

बचाव पक्ष ने ताहिर हुसैन की पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया था। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी के परिवार के कई सदस्य उन पर आश्रित हैं, इसलिए सजा कम की जाए।

लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अपराध की गंभीरता के सामने इन आधारों पर राहत नहीं दी जा सकती।

अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?

अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन का घर हिंसा का केंद्र बना हुआ था और उसे दंगों के लिए “लॉन्च पैड” की तरह इस्तेमाल किया गया।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी इस मुकदमे में तय किए गए आरोपों का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि वह केवल उन आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुना रही है, जिन पर मुकदमा चलाया गया।

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है मामला

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। उसी दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। बाद में 26 फरवरी 2020 को उनका शव चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद किया गया था।

इस घटना के बाद हत्या और दंगों से जुड़े विभिन्न मामलों में जांच शुरू हुई थी। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया, गवाहों की गवाही और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराते हुए अब सजा भी सुना दी है।

यह भी पढ़ें- “सरकार ने वादा नहीं निभाया तो फिर होगा देशव्यापी आंदोलन!” अभिजीत दीपके की चेतावनी, CJP ने दी सड़कों पर लौटने की धमकी

फैसले का क्या है महत्व?

दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक प्रभाव को देखते हुए कठोर सजा आवश्यक थी।

इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी के पास उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


निष्कर्ष:

दिल्ली की अदालत द्वारा ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाया जाना 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों में से एक माना जा रहा है। अदालत ने अपराध की गंभीरता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें रहेंगी।

TAGGED: AAP पूर्व पार्षद, Breaking News, Crime News, Delhi News, IB अधिकारी, अंकित शर्मा, उम्रकैद, कोर्ट फैसला, ताहिर हुसैन, दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दंगे, दिल्ली हिंसा
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